निर्वाचन आयोग ने उप चुनाव के पहले नामांकन-पत्र में किये संशोधन
अभ्यर्थी को नामांकन
पत्र में फोटो और नागरिकता की जानकारी देनी होगी
मान्यता प्राप्त
राजनैनिक दलों की बैठक में दी गई उप चुनाव की तैयारियों की जानकारी
कटनी (27 अक्टूबर)- भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा
एवं विधानसभा उप चुनाव के नामांकन के पहले नाम निर्देशन-पत्रों के लिए कतिपय महत्वपूर्ण
संशोधन किये हैं। संशोधनों को लागू करवाने के निर्देश मिलते ही मध्यप्रदेश के शहडोल
लोकसभा और नेपानगर विधानसभा उप चुनाव के लिए संबंधित जिला रिटर्निंग ऑफीसर को संशोधित
नाम निर्देशन-पत्र जारी करने को कहा गया है। यह जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों
को शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा उप चुनाव की तैयारियों से अवगत करवाने की बैठक
में दी गई।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
श्री एस.एस.बंसल ने बताया कि शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा उप चुनाव के लिये आज
अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया
कि विगत 24 अक्टूबर को आयोग से नाम-निर्देशन-पत्र में संशोधन के निर्देश प्राप्त हुए थे।
नये संशोधनों अनुसार लोकसभा निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन-पत्र के साथ फार्म 2ए और विधानसभा उप निर्वाचन
के लिए अभ्यर्थी को फार्म 2 बी संग्लन करना होगा। अभ्यर्थी को अब नाम निर्देशन-पत्र के
साथ फोटोग्राफ भी लगाना होगा। साथ ही उसे भारत की नागरिकता के संबंध में भी लिखित में
जानकारी देना होगी।
अभ्यर्थी को नामांकन पत्र
के साथ फार्म 26 में शपथ-पत्र के अतिरिक्त एक और शपथ-पत्र देना होगा। इसमें विगत दस वर्ष से शासकीय
भवन में रहने वाले उम्मीदवार को भवन किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन के देयकों की बकाया राशि
न होने संबंधी नो डिमांड सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।
चुनाव आयोग ने राजनैतिक दलों
के प्रचार-प्रसार में शासकीय धन, मशीनरी एवं भवनों का उपयोग न करने के निर्देश भी दिये हैं। आयोग
ने सार्वजनिक स्थानों पर राजनैतिक दलों के प्रतीक चिन्ह के उपयोग को प्रतिबंधित किया
है। आयोग के निर्देशानुसार नवम्बर में होने वाले उप चुनाव में वर्ष 2006 के बाद निर्मित ई.वी.एम.
का इस्तेमाल होगा। पिछले चुनावों में पुरानी ई.वी.एम. उपयोग में लाई गई थी। नई ईवीएम
महाराष्ट्र से मँगवाई गई है।
आयोग के नये निर्देशों की
जानकारी देते हुए बताया गया कि अब निर्वाचन में पोस्टर, पेम्फलेट के समान ही होर्डिगं और
फ्लेक्स बोर्ड में भी मुद्रक एवं संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा। राजनैतिक दल
के लीडर्स के फोटो-होर्डिगं पर भी यह निर्देश लागू रहेंगें। फ्लेक्स और होर्डिंग्स
के प्रदर्शन के लिए प्रापर्टी के मालिक से लिखित अनुमति लेना होगी।
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