Header Ads




निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं, तो आवागमन पर प्रतिबंध


जिला दण्डाधिकारी श्री गढ़पाले ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
कटनी (03 अक्टूबर)- निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहींतो आवागमन पर प्रतिबंध। यह प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले द्वारा आज गुरुवार को जारी किया गया है। आदेश के तहत मतदान दिवस 19 नवंबर से ठीक 48 घंटे पहले सिर्फ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता ही निर्वाचन क्षेत्र में रह सकेंगे। शेष सभी एैसे व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैंउन्हें उपस्थित रहने तथा क्षेत्र में आवागमन करने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 17 नवंबर 2016 की शाम 5 बजे से लेकर 19 नवंबर की मध्यरात्रि 12 तक प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि शहडोल लोकसभा उपनिर्वाचन के तहत बड़वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन कोे दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिये ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। जो कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-91 बड़वारा के अंतर्गत तहसील बड़वाराढीमरखेड़ा तथा कटनी के निर्वाचन क्षेत्र पर लागू होंगे।
सघन चैकिंग करेंमंगल भवन से लेकर होटलों तक की हो जांच
            जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री गढ़पाले ने सभी संबंधित अधिकारियों को बड़वारा विधानसभा के तहत बड़वाराढीमरखेडा और कटनी तहसील के निर्वाचन क्षेत्र में सघन अभियान चला कर चैकिंग करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने सभी संबंधितों को -
  • बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील बड़वाराढीमरखेड़ा तथा कटनी निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मंगल भवन और सामुदायिक भवन की सघन जांच करने के आदेश दिये हैं। जहॉं पर बाहरी व्यक्तियों को रुकने के लिये स्थान उपलब्ध कराया गया हो।
  • डीएम द्वारा होटललॉजअतिथि गृह में ठहरने वाले व्यक्तियों की सघन जांच कर सूचीबद्व करने के आदेश भी जारी किये गये हैं।
  • साथ ही जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित जांच चौकियों में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के वाहनों एवं नदी में परिवहन की नौकाओं का उस अवधि में प्रवेश व आवागमन निषिद्व किया जाये।
  • जारी आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट तौर पर जांच-पड़ताल में क्षेत्रीय मतदाता हैं या नहींराजनैतिक दलों के कार्यकर्ता हैं इससे संबंधित सघन जांच करने के निर्देश दिये है। साथ ही पाये जाने पर प्रकरणों में विधि-प्रावधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
इन पर नहीं होगा प्रभावशील
            जिला दण्डाधिकारी श्री गढ़पाले द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों एवं उनके एजेंटों पर लागू नहीं होगा। साथ ही बीमार व्यक्तियोंदूध विक्रेताओं व अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री लाने वाले व्यक्तियों पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा।

No comments

Powered by Blogger.