निर्वाचन कार्य में लापरवाही 8 को पड़ी भारी
1 को सेवा से पृथक करने की
कार्यवाही तो 1 के निलंबन की कार्यवाही के कलेक्टर ने जारी किये आदेश
6 को दी चेतावनी, रहें सचेत अन्यथा होगी अनुशासनात्मक
कार्यवाही
कटनी (02 नवंबर)- कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा
में शहडोल लोकसभा उपनिर्वाचन के मद्धेनजर 19 नवंबर को मतदान होना है। जिला प्रशासन
द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले के निर्देशन में द्रुतगति
से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो रही है। वहीं निर्वाचन कार्य में लापरवाही,
कोताही और उदासीनता
बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है।
गौरतलब है कि कलेक्टर श्री गढ़पाले
द्वारा उपनिर्वाचन की पहली बैठक में ही पूरे अमले को स्पष्ट किया गया था कि,
निर्वाचन कार्य में
लापरवाही किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। निर्वाचन कार्य में कोताही पूर्णतः
अक्षम्य है। इसी कड़ी में निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतते हुए प्रशिक्षण में उपस्थित
नहीं होने पर कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों समेंत 8 लोगों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही
की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य में लगे सभी लोक सेवक संजीदगी
से उपनिर्वाचन में अपनी सेवायें दें।
1 को सेवा से पृथक करने की
कार्यवाही तो 1 के निलंबन की कार्यवाही के
पूरे प्रकरण के अनुसार निर्वाचन कार्य
में लापरवाही 8 अधिकारियों, कर्मचारियों पर उस दौरान भारी पड़ी जब उनके द्वारा लोकसभा उपनिर्वाचन के प्रशिक्षण
में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई व उनपर भी जिन्होने निर्वाचन आदेश की तामीली में लापरवाही
बरती। 8 प्रकरणों
में 1 को निलंबित
किये जाने के निर्देश, 1 कर्मचारी को सेवायें समाप्ति की कार्यवाही प्रचलन में लाने
के निर्देश और शेष 6 को सचेत रहते हुए शासकीय कार्य संपादित करने के संदर्भ का शोकाज नोटिस थमाया गया
है। साथ ही दो दिवस के भीतर स्पष्टीकरण चाहा गया है। इनमें -
- सहायक अध्यापक होल सिंह उईके को प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने एवं उन्हे जारी शोकाज नोटिस के जवाब नहीं दिये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए, जिला पंचायत कटनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिये हैं। साथ ही सीईओ जिला पंचायत को कार्यवाही के उपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराने के लिये भी निर्देशित किया है।
- इसी कड़ी में पशु चिकित्सा सेवा के सहायक ग्रेड-3 शशिकांत चौरसिया को प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने एवं 1 वर्ष से बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित रहने की जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर ने उपसंचालक पशु चिकित्सा विभाग को कर्मचारी के विरुद्व मध्य प्रदेश अवकाश नियम 1977 एवं मूलभूत नियम 18 के अंतर्गत सेवा समप्ति की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
- वहीं उपसंचालक पशु चिकित्सा को शोकाज नोटिस जारी करते हुए संबंधित कर्मचारी पर विधिसंम्मत कार्यवाही न करने पर लापरवाहीपूर्ण कृत्य माना है। तथा समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विजयराघवगढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपयंत्री रामसिंह बिसेन के डयूटी आदेश तामील न कराये जाने के घोर लापरवाही कृत्य को गंभीर मानते हुए चेतावनी जारी की है। भविष्य में कार्य के प्रति सचेत रहने के लिये हिदायत दी गई है। विपरीत स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जलसंसाधन विभाग के 4 उपयंत्री रामकुमार हल्दकार, कालीचरण खरे, अशोक कुमार त्रिवेदी एवं अनिल कुमार चौबे द्वारा 26 अक्टूबर को प्रशिक्षण प्राप्त न किये जाने के कृत्य को लापरवाही निरुपित करते हुए भविष्य के लिये सख्त चेतावनी जारी की गई है।
- वहीं संकुल प्राचार्य सिंगौड़ी को भी शाला के शिक्षक फूलचंन्द्र चौधरी को प्रशिक्षण आदेश तामील न कराये जाने पर चेतावनी जारी करते हुए भविष्य में कार्य के प्रति सचेत रहने के आदेश जारी किये हैं।
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