मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की पैकिंग प्रारंभ
4 लिफाफों और थैलों सहित होगी
97 सामग्री
कटनी (02 नवंबर)- शहडोल लोकसभा उपनिर्वाचन
के तहत बड़वारा विधनसभा क्षेत्र के 278 मतदान केन्द्रों में हाने वाले मतदान के लिये मतदान
दलों को दी जाने वाली सामग्री की पेकिंग आज कलेक्ट्रेट के प्रथम तल पर प्रारंभ की गई
है। इस काम में 2 अधिकारियों सहित 22 कर्मचारी संलग्न किये गये हैं। जिन्होने आज से अपना कार्य प्रारंभ
कर दिया है। यह कार्य निरंतर 1 सप्ताह तक चलेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी विशेष गढ़पाले द्वारा इस निर्वाचन में नवाचार प्रयोग किया गया है। उन्होने
मतदान दलों को मतदान दिवस पर सांयकाल 5 बजे के बाद मतदान परिसर में उपस्थित मतदाताओं को दी
जाने वाली उल्टे क्रम की पर्ची विधित करने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही पीठासीन
अधिकारियों के कार्य एक दृष्टि में जिसमें मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल में की जाने
वाली संपूर्ण कार्यवाही समाहित है। 9 पेज के विस्तृत फोल्डर भी इस निर्वाचन सामग्री का विशेष
अंग होगा।
मतदान सामग्री पैकिंग की
तैयारी के लिये नोडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी एस0 एन0 पाण्डे, सहायक नोडल अधिकारी जिला संस्थागत
वित्त अधिकारी दीपक सिंह को बनाया गया है। आज प्रातः 11 बजे से दीपक सिंह के मार्गदर्शन
में 22 कर्मचारियों
के दल ने पैकिंग कार्य प्रारंभ कर दिया है। मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की
चैकलिस्ट पीठासीन अधिकारी को भी दी जायेगी। इस थैले में 4 लिफाफे सहित 97 तरह की सामग्री पैक की जा
रही है। प्रत्येक सामग्री का निर्वाचन में उपयोग किया जायेगा।
थैले में पैक की जाने वाली
सामग्री में नियंत्रण एवं मतदान यूनिट, मतपत्र, ईव्हीएम के लिये ग्रीन पेपर शीट, एड्रेस टैग, नियंत्रण एवं बैलेट यूनिट
के लिये, स्पेशल
टैग, स्ट्रिप
सील, निर्वाचक
नामावली की वर्किंग प्रति, डाक मतपत्र, निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र (ईडीसी), अल्फाबेटिकल मतदाता सूची,
निर्वाचन लड़ने वाले
अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों व अभिकर्ता के हस्ताक्षर की सूची, सुभिन्नक चिन्ह वाली रबर सील,
मतदाताओं द्वारा ली
जाने वाली शपथ का स्टीकर, निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के उपयोग के संबंध में आयोग के निर्देश,
मतदाता पर्ची एवं मतदाताओं
के लिये रजिस्टर शामिल है।
अन्य सामग्रियों में इलेक्ट्रॉनिक
मतदान की निर्देशिका, पीतल की मुहर, स्टाम्प पैड, स्टेशनरी सामग्री, उपयोग की गई हरी पत्र मुद्राओं का रिकॉर्ड, पीठासीन अधिकारी की डायरी
सहित अन्य सामग्री प्रमुख हैं। इसके अलावा प्रेक्षक एवं जोनल अधिकारी व अन्य अधिकारी
द्वारा मतदान केन्द्रों के निरीक्षण एवं भ्रमण के दौरान भरी जाने वाली डायरी,
पीठासीन अधिकारी का
मतदान पूर्व एवं मतदान पश्चात घोषणा-पत्र, चैकलिस्ट भी सामग्री के साथ दी जायेगी।
परिनियत लिफाफे, अपरिनियत लिफाफे,
तीसरा पैकेट लिफाफा
एवं चौथा पैकेट लिफाफा भी थैले के अंदर रखा जायेगा। जो मतदान दलों को प्रदान किया जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन
अधिकारी ने पीठासीन अधिकारियों एवं दलों को निर्देशित किया है कि वे सामग्री प्राप्त
करने के साथ चैकलिस्ट में वर्णित समस्त सामग्रियों को ध्यान पूर्वक चैक करें। किसी
भी सामग्री के कम पाये जाने पर तत्काल सेक्टर अधिकारी के माध्यम सामग्री प्राप्त करें।
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