Header Ads




निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सहायक अध्यापक निलंबित


सीईओ जिला पंचायत ने जारी किया आदेश
कटनी (8 नवंबर)- निर्वाचन कार्य में कोताही बरतने पर सहायक अध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला बरजी संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़गांव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है किशहडोल लोकसभा उपनिर्वाचन के अंतर्गत मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये होल सिंह उईके को आदेश जारी हुआ था। इस पर अनुपस्थित रहने और जारी शोकाज नोटिस का जवाब न देने पर कलेक्टर द्वारा निलंबित करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिये गये थे।

            इस पर कार्यवाही करते हुए मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2008 मे दर्शित प्रावधानों के तहत सीईओ जिला पंचायत द्वारा सहायक अध्यापक को निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्री उईके का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रीठी नियत किया है।

No comments

Powered by Blogger.